
रोशनी वेर्णेकर
पणजी : अगर आप वीकेंड या छुट्टियों में गोवा के समंदर किनारे मौज-मस्ती करने की सोच रहे हैं, तो जरा संभलकर! गोवा सरकार ने राज्य की पर्यटन व्यवस्था को पटरी पर लाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए अब तक के सबसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं। सरकार ने ‘गोवा टूरिस्ट प्लेसेज (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट’ के तहत समुद्र तटों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 19 तरह की गतिविधियों को ‘सार्वजनिक उपद्रव’ घोषित कर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, अब बीच पर खुले में शराब पीना, कचरा या कांच की बोतलें फेंकना, खुले में खाना पकाना, बिना अनुमति बीच पार्टियां व शैक बनाना, अवैध वाटर स्पोर्ट्स चलाना, बिना इजाजत समंदर किनारे गाड़ियाँ दौड़ाना, अवैध मसाज देना, टिकटों की कालाबाजारी व दलाली करना, भीख मांगना और पर्यटकों का पीछा करके जबरन सामान बेचना पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।
गृह व पर्यटन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर न केवल लाखों रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यह कदम पर्यटकों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में ‘रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म’ (जिम्मेदार पर्यटन) को बढ़ावा देने और गोवा की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए उठाया गया है। नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीमें अब सभी समुद्र तटों पर सादे कपड़ों और वर्दी में सख्त पहरा देंगी।
Author: Goa Samachar
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