कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ने नियोक्ता के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य बना दिया है। इसी विषय पर होगा एक कार्यक्रम “एक सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण: पीओएसएच और वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है” .
पणजी : सीआईआई गोवा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अनिवार्य अनुपालन पर प्रबंधन पेशेवरों, मानव संसाधन पेशेवरों और आईसी सदस्यों के लिए शुक्रवार, 10 मई 2024 को 0930 – 1730 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है विवांता बाई ताज, पणजी गोवा में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ने नियोक्ता के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य बना दिया है। भारत के कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए, यह वास्तव में सबसे अच्छा समय और सबसे खराब समय है। जबकि महिलाओं की सफलता की कहानियाँ हर दिन लिखी जा रही हैं, यौन उत्पीड़न, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ख़तरा या कम से कम सामान्य लिंग पूर्वाग्रह कार्यस्थलों में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। भारत सरकार ने 2013 में एक कानून बनाकर इस संबंध में एक निर्णायक कदम उठाया, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को समाप्त करना है।
इसके लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है – जैसे कि आंतरिक समितियों का गठन करना, प्रशिक्षण आयोजित करना और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना इस कानून की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संगठनों के लिए एक आंतरिक समिति या आईसी का गठन करना अनिवार्य है। आईसी – एक आंतरिक निवारण तंत्र, जिसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी दी गई है कि यौन उत्पीड़न की वास्तविक शिकायतों को तत्काल राहत और न्याय दिया जाए, और झूठी शिकायतों को उचित तरीके से निपटाया जाए। भी। नियोक्ता के अनिवार्य कानूनी कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसलिए इस कानून के तहत जिम्मेदारियों और अनुपालन के बारे में जागरूक होना एक जरूरी मामला बन गया है। हालाँकि कानून का प्रभावी अनुपालन एक अनिश्चित मामला बना हुआ है।
यह पाठ्यक्रम किसी भी उपयोगकर्ता/नियोक्ता/कार्यकारी/बोर्ड सदस्य/एचआर/सीईओ/सीए/सीएस/सीएलओ/आईसीसी सदस्यों के लिए है और उन सभी के लिए है जो यौन उत्पीड़न के रोकथाम और इसके बारे में जागरूक होना चाहते हैं। ।
यह सेशन दीपम योगी लेगी। दीपम योगी सामाजिक भलाई के प्रति जुनून रखने वाले एक मानव संसाधन सलाहकार हैं। 15 से ज्यादा वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए एचआर में परिवर्तन किया और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों की अग्रणी पहल की वकालत की।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन पंजीकरण करके भागीदारी की पुष्टि कर सकता है: https://cam.mycii.in/ORNew/Registration.html?EventId=E000065722
सीआईआई सदस्यों के लिए: रु. 4,500/- + प्रति प्रतिनिधि 18% जीएसटी
गैर-सदस्यों के लिए: रु. 5,500/- + प्रति प्रतिनिधि 18% जीएसटी
यी, आईडब्ल्यूएन और आईजीबीसी सदस्यों के लिए: रु. 5,500/- + प्रति प्रतिनिधि 18% जीएसटी
पंजीकरण के लिए सेसिल पिंटो, 9822982505, cesil.pinto@cii.in से संपर्क कर सकते है।
https://goasamachar.in/archives/12595
बीजेपी के स्टार प्रचारक गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत को सुनने और देखने उमड़ा भीड़
Author: Goa Samachar
GOA SAMACHAR (Newspaper in Rajbhasha ) is completely run by a team of woman and exemplifies Atamanirbhar Bharat, Swayampurna Goa and women-led development.