राज्य सरकार के आदेश जिला पंचायत चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर GCCI का कड़ा विरोध

राज्य सरकार के आदेश जिला पंचायत चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर GCCI का कड़ा विरोध

पणजी : गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने राज्य सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत चुनावों के मतदान दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
GCCI ने स्पष्ट किया कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करता है और सभी पात्र नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह भी करता है। हालांकि, चैंबर का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए **संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करना न तो व्यावहारिक है और न ही उचित।
चैंबर के अनुसार, गोवा में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य कर रहे हैं, जहां एक दिन का भी कार्य बाधित होने से उत्पादन में कमी, व्यापारिक अवसरों का नुकसान और परिचालन लागत में वृद्धि होती है। इसका सीधा असर रोजगार और राज्य के राजस्व पर पड़ता है।
GCCI ने बताया कि वह पूर्व में भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना व्यवसाय की निरंतरता के लिए नुकसानदायक है और इससे प्रबंधन तथा श्रमिकों के बीच औद्योगिक समरसता भी प्रभावित होती है।
चैंबर ने यह भी इंगित किया कि 19 दिसंबर पहले से ही गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश है। इसके अगले दिन 20 दिसंबर 2025 (शनिवार) को यदि एक और अवकाश घोषित किया जाता है, और उसके बाद रविवार आता है, तो लगातार तीन दिनों तक कामकाज ठप हो जाएगा। इससे औद्योगिक उत्पादकता, आपूर्ति श्रृंखला, परियोजनाओं की समय-सीमा और सेवा प्रतिबद्धताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
GCCI ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक अवकाश से संबंधित सरकारी अधिसूचना गोवा पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 40A की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई है। यह प्रावधान केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो 20 दिसंबर 2025 को होने वाले जिला पंचायत चुनावों में मतदान के पात्र हैं, और इसे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।
इन तथ्यों के मद्देनज़र, GCCI ने दोहराया कि इस तरह का सामूहिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। चैंबर का मानना है कि पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त अवकाश या समय देने की व्यवस्था अधिक संतुलित और व्यावहारिक समाधान है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके और व्यापारिक गतिविधियाँ भी निर्बाध रूप से चलती रहें।

Goa Samachar
Author: Goa Samachar

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