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जीएसटी परिषद के इस निर्णय से गोवा के छोटे व्यापारी समेत पूरे भारत के लगभग पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ सावंत

जीएसटी परिषद ने मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत के प्रस्ताव को किया स्वीकार
जीएसटी परिषद के इस निर्णय से गोवा के छोटे व्यापारी समेत पूरे भारत के लगभग पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ सावंत

जीएसटी परिषद के इस निर्णय से गोवा के छोटे व्यापारी समेत पूरे भारत के लगभग पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ सावंत
जीएसटी परिषद के इस निर्णय से गोवा के छोटे व्यापारी समेत पूरे भारत के लगभग पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ सावंत

53वीं जीएसटी काउंसिल में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने हिस्सा लिया
नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठक में भाग लिया और गोवा की आर्थिक ज़रूरतों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर की प्रदर्शनी के लिए ₹300 करोड़, जल संवर्धन परियोजनाओं के लिए ₹700 करोड़ और हमारे राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कोंकण रेलवे के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
मुख़्यमंत्री डॉ सावंत ने अतिरिक्त रूप से कहा कि ये पहल गोवा के विकास के लिए आवश्यक हैं, और उन्होंने निश्चितता व्यक्त की कि इन्हें आगामी केंद्रीय बजट 2024-2025 में शामिल किया जाएगा।
संघ की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी काउंसिल ,नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जीएसटी परिषद ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श और चर्चा की उपस्थित रहे। संघ की अध्यक्षता में दिनांक 22/06/2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई थी।
डॉ. प्रमोद सावंत ने उन सभी छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाया जिन्होंने जीएसटी रिटर्न समय सीमा में फाइल नहीं किया था
कोविड महामारी या अन्य वित्तीय कारणों से। इन करदाताओं को उनके इनपुट टैक्स से वंचित कर दिया गया। क्रेडिट (आईटीसी) का दावा है कि रिटर्न धारा 16(4) के तहत दी गई समय सीमा के बाद देर से दाखिल किया गया था
जीएसटी कानून ख़त्म हो गया। उन्होंने राज्य एवं अनुभाग की समय सीमा की प्रयोज्यता से छूट देने का अनुरोध किया
16(4) वर्ष 2017-18 से 2020-21 के सभी रिटर्न के लिए यदि उनके रिटर्न दाखिल किए गए हैं या 30/11/2021 से पहले। चर्चा के बाद जीएसटी काउंसिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से न सिर्फ गोवा के छोटे कारोबारियों को बल्कि सभी को फायदा होगा। इससे पूरे भारत में लगभग 5 लाख करदाताओं को लाभ होगा।
परिषद ने जीएसटी कानून में उपयुक्त संशोधन करने का भी निर्णय लिया। न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) का उपयोग मानव के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए किया जाता है। जीएसटी कानून के तहत उपभोग पर कर नहीं लगता है। इससे शराब निर्माताओं को मदद मिलेगी
इससे उनकी विनिर्माण लागत में कमी आएगी और शराब उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए कई फैसलों से व्यापार जगत को फायदा होगा और उद्योग और व्यापार और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं।

https://goasamachar.in/archives/12872

 

Goa Samachar
Author: Goa Samachar

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